प्रसूति हितलाभ वाक्य
उच्चारण: [ persuti hitelaabh ]
"प्रसूति हितलाभ" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- शिशु की मृत्यु के बाद प्रसूति हितलाभ के लिए
- प्रसूति हितलाभ के लिए दावा प्रपञ
- प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए देय होगा।
- बीमाकृत महिलाओं के लिए सायं 4 बजे प्रसूति हितलाभ पर कार्यशाला।
- वर्तमान में नकद के संदर्भ में प्रसूति हितलाभ की अधिकतम राशि 32760 रुपये होती है।
- प्रसूति हितलाभ के अतिरिक्त प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति के लिए भुगतान किया जायेगा।
- वर्तमान दरों के अनुसार न्यूनतम दैनिक प्रसूति हितलाभ दर 28 रुपये और अधिकतम 390 रुपये है।
- प्रसूति हितलाभ प्रसव के मामले में 84 दिन तक और गर्भपात के मामले में 42 दिन तक ग्राह्य है।
- हिताधिकारी पुरुष श्रमिक को उसके मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता होगी।
- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 तथा कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत नियोक्ताओं को उनके दायित्वों से विमुक्त किया।
- प्रसूति हितलाभ बीमाकृत महिलाओं की प्रसूति अथवा गर्भपात की अवस्था में 12 सप्ताह के लिए तथा मजदूरी की 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के साथ स्वीकार्य है ।
- 3. इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बीमांकृत व्यक्ति, यदि पात्र हो, तो नकद भुगतान किसी अन्य बीमारी हितलाभ अथवा अस्थायी अपंगता हितलाभ अथवा प्रसूति हितलाभ के नकद भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- महिला श्रमिक के समय बीमारी या जटिल चिकित्सा की स्थिति में आगे लगातार काम से अनुपस्थित रहने के कारण उसे अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त अवधि के लिए प्रसूति हितलाभ सुविधा प्रदान कीजायेगी।
- हिताधिकारी महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में कुल 12 सप्ताह की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन का पचास प्रतिशत भुगतान प्रसूति हितलाभ के रूप में किया जायेगा।
- प्रसूति हितलाभ के संबंध में प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन से की जायेगी तथा स्वीकृति के बाद मंडल के सचिव द्वारा नियमानुसार देय भुगतान हितग्राहियों को भेजा जायेगा।
- प्रसूति हितलाभ में एक विधिवत् नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या दाई द्वारा प्रमाणन के अनुसार बीमाकृत महिला को गर्भावस्था या गर्भावस्था से उत्पन्न बीमारी, बच्चे का अकालिक जन्म अथवा गर्भपात के मामले में सामयिक नकद भुगतान समाहित है।
- प्रसूति हितलाभ में बीमाकृत महिला की भर्ती / गर्भपात / गर्भावस्था के कारण हुई बीमारी अथवा समयपूर्व बच्चे का जन्म, जो भी विधिवत नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या मिडवाइफ द्वारा प्रमाणित हो, के लिए आवधिक नकद भुगतान शामिल है.
- 4. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक प्रसूति हितलाभ व प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तर जीवित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा:-
- सप्ताह पूर्व जमा करना आवश्यक है किंतु यदि निर्माण श्रमिक कुछ कारणोंवश पूर्व में आवेदन पत्र जमा कर सकती हैं, किंतु प्रसूति दिनांक से अधिकतम 60 दिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।
- प्रसूति हितलाभ का भुगतान प्रसव के दौरान बीमाकृत महिला की मृत्यु या प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को छोड़कर मृत्यु (उस पूर्ण अवधि के लिए) और यदि उक्त अवधि के दौरान बच्चा मर जाने की स्थिति में, बच्चे की मृत्यु तक देय जारी रहेगा।
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